MP Employee news 2023 : रिटायर्ड कर्मचारी को बड़ी राहत, मिलेगी होगा प्रमोशन का लाभ, हाईकोर्ट ने विभाग को दिए ये निर्देश

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MP Employee news 2023

MP Employee news 2023 : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर सेवानिवृत्त कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को द्वितीय प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य के आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग को सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम नामदेव को द्वितीय प्रोन्नति का लाभ नियुक्ति की तिथि से देने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता का मामला प्रेरणा कोराने मामले की कसौटी और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों पर खरा उतरता है तो उसे 3 महीने के भीतर उक्त लाभ दिया जाए. हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को योग्यता के आधार पर इस संबंध में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक को द्वितीय प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश जारी किया है क्योंकि यह मामला प्रेरणा कोराने मामले से मिलता जुलता है.

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ये निर्देश विभाग को दे दिए गए हैं

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी पुरुषोत्तम नामदेव की ओर से अधिवक्ता योगेंद्र सिंह पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि संबंधित विभाग को प्रतिनिधित्व के बावजूद याचिकाकर्ता को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता का मामला प्रेरणा कोराने के मामले में हाईकोर्ट के पहले के फैसले के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग को सेवानिवृत सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम नामदेव को द्वितीय प्रोन्नति का लाभ नियुक्ति की तिथि से देने का निर्देश दिया है.

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