टैक्सपेयर्स की होगी 8 साल बाद मिल सकते हैं इनकम टैक्स छूट समेत ये तोहफे

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राष्ट्रपति के अभिभाषण के दोरान ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। आप को बता दें की इस बार के बजट से आम व्यक्ति को बहुत -सी आस्थाएं हैं। क्योकि कोरोना के चलते चरमराई अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के चलते सभी व्यक्तियों एक आस हैं। कि बजट में सरकार उन्हें राहत दे सकती है। इसी क्रम में इकोनॉमी को ग्रोथ बूस्टर देने के अलावा बजट में टैक्सपेयर्स को भी बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है। आप को बता दें कि कई साल से टैक्सपेयर्स के लिए कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। जिससे उन्हें बड़ा फायदा मिला हो। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार टैक्स छूट का तोहफा देकर सरकार उन्हें खुश कर सकती है।

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बड़ी खुशखबरी दें सकती है सरकार

इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार से यह डिमांडक की है कि 3 साल के फिस्क्ड डिपॉजिट पर टैक्स छूट के दायरे में लाना चाहिए। तथा सरकार की तरफ से इसे मंजूरी मिलती है। तो निश्चित तौर पर बड़ी राहत मानी जाएगी। तो समझिए हैं टैक्सपेयर्स को खुश करने के लिए सरकार कौन-सा ऐसा काम कर सकती है।

FD को टैक्स फ्री करने की डिमांड

इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मांग की है कि टैक्स फ्री फिक्स्ड डिपॉजिट के लॉक-इन पीरियड को कम करना चाहिए। अभी 5 साल के FD पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन, इसे घटाकर 3 साल करने की डिमांड की जा रही है। एसोसिएशन के अनुसार, 3 साल के FD को टैक्स छूट के दायरे में लाने से टैक्सपेयर्स को दूसरे प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन मिलेगा। इस समय लोग ब्याद दरें कम होने की वजह से FD के बजाय PPF या सुकन्या जैसे दूसरे प्रोडक्ट में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। वहीं, रिस्क फैक्टर वाले निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड भी अच्छा विकल्प है।

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80C का दायरा बढ़ाने की उम्मीद लगाई जा रही है

आप को बता दें कि अभी सेक्शन 80C के तहत किए गए। 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसमें PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, लाइफ इंश्योरेंस जैसे कई प्रोडक्ट्स आते हैं। इससे पहले साल 2014 में 80C का दायरा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया था। लेकिन पिछले 8 वर्ष में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नौकरीपेशा वर्ग के लिए सेक्शन 80C टैक्स बचाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। कि अगर सरकार इस सेक्शन के तहत छूट सीमा बढ़ाती है तो ज्यादा लोग इसमें निवेश करेंगे। क्योंकि इसमें लोगों को छूट सीमा बढ़ती नजर आएगी इसीलिए इसमें ज्यादा निवेश करेंगे।

बेसिक लिमिट बढ़ सकती है

टैक्स छूट की बेसिक लिमिट अभी 2.5 लाख रुपये है। इससे पहले वर्ष 2014 में इसे 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया था। लेकिन‌ इसमें भी पिछले 8 वर्ष में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बेसिक लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है। इस वर्ष 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बेसिक लिमिट को बढ़ाकर टैक्सपेयर्स यानी एक खास वर्ग के वोटर्स को खुश किया जा सकता है।

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